पावर प्लांट हादसा: FIR के बाद मजिस्ट्रियल जाँच

Share on

जांजगीर | कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने पावर प्लांट हादसे की दंडाधिकारी जांच का आदेश दिया है. डभरा के SDM को जांच अधिकारी नियुक्त किया है.

जारी आदेश में लिखा है, सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला- जांजगीर चांपा द्वारा अवगत कराया गया है कि मेसर्स आर.के.एम. पावजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम उच्चपिंडा, पोस्ट घुरकोट, तहसील डभरा जिला सक्ती में 07 अक्टूबर .2025 समय लगभग रात्रि 08:00 बजे घटी दुर्घटना में 04 श्रमिकों की मृत्यु एवं 06 श्रमिकों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई।

अतएव उक्त दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु एवं घायल होने की घटना की जांच हेतु अमृत विकास तोपनो जिला दण्डाधिकारी जिला सक्ती (छ.ग.) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दण्डाधिकारी जांच करने का आदेश दिया है. कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी, डभरा जिला सक्ती को जांच अधिकारी नियुक्त किया है. जांचकर्ता अधिकारी को 30 दिन के भीतर जांच पूर्ण कर अपना जांच प्रतिवेदन क्लेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

आदेश

Also Read – पावर प्लांट एक्सीडेंट: चार की मौत, सात सीरियस

ये है जांच के बिंदु

  1. घटना कब और कैसे घटित हुई?
  2. घटना दिनांक को घटना स्थल पर कौन-कौन मजदूर कार्यरत थे एवं घटना में किन-किन मजदूरों की मृत्यु हुई तथा कौन-कौन मजदूर घायल हुये ?
  3. उन परिस्थितियों के कारण जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई थी?
  4. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला- जांजगीर चांपा / सक्ती द्वारा मेसर्स आर.के.एम. पावजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम उच्चपिंडा, पोस्ट घुरकोट, तहसील डभरा जिला सक्ती (छ०ग०) में उत्पादन प्रारंभ होने से लेकर घटना दिनांक तक कब-कब निरीक्षण किया गया है? क्या निरीक्षण में कोई खामियां पायी गई है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई?
  5. उक्त घटना घटित होने का कारण तकनीकी या मानवीय क्या कारण है?
  6. उक्त घटना घटित होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं?
  7. भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो, इस हेतु रोकथाम के उपाय एवं सुझाव।
  8. अन्य कोई बिन्दु जिन पर जांच अधिकारी अभिमत देना उचित समझें।

आरकेएम पावर प्लांट हादसा : प्लांट मालिकों व डायरेक्टर सहित आठ पर अपराध दर्ज


सक्ती जिले के डभरा ब्लाक के उच्चपिंडा में संचालित आरकेएम पावर प्लांट में हुई भीषण लिफ्ट दुर्घटना में डभरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के मालिकों, डायरेक्टरों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है। मंगलवार सात अक्टूबर 2025 को प्लांट के बॉयलर सेक्शन में मेंटेनेंस कार्य के दौरान लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई थी, जिससे करीब दस श्रमिक घायल हो गए थे। सभी घायलों को तत्काल जिंदल फोर्टिस अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान चार श्रमिकों की मौत हो गई।


घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और विस्तृत जांच की। प्रारंभिक विवेचना में लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी उजागर होने पर पुलिस ने आरकेएम पावर जेनरेशन कंपनी के निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(1), 289 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

Also Read – पावर प्लांट हादसा: 8 पर FIR

इन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर

पुलिस ने कंपनी के ओनर/डायरेक्टर डॉ. अंडल अरमुगम, डायरेक्टर टी.एम. सिंगरवेल, फैक्ट्री मैनेजर सम्मुख राव, बॉयलर मेंटेनेंस हेड कमलेश कुमार अग्रवाल, सेफ्टी ऑफिसर मनोज राउत, पी एंड एम अधिकारी वेसलीमणि और लिफ्ट इंजीनियर कृष्णा गौरव सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं।

प्लांट परिसर में पुलिस बल तैनात


घटना के बाद से पुलिस बल प्लांट परिसर में तैनात है ताकि कानून – व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


Share on
Also Read
Loading latest news...
```

About Civil India News

© 2026 Civil India. All Rights Reserved. Unauthorized copying or reproduction is strictly prohibited
error: Content is protected by civil India news, Civil India has all rights to take legal actions !!