डीईओ कार्यालय का बाबू सस्पेंड, डीईओ ने जारी किया आदेश
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बिलासपुर। शिक्षा विभाग बिलासपुर में पदस्थ विकास तिवारी सहा. ग्रेड-02 का प्रशासनिक स्थानांतरण कार्यालय प्राचार्य, शासकीय उच्च. मा. विद्यालय लोहर्सी (सोन) विकास खण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर में किया गया था। आआदेश के बाद भी कार्यभार ग्रहण न करने पर डीईओ ने निलंबित कर दिया है।

डीईओ ने निलम्बन आदेश में लिखा है, कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर छ.ग. के आदेश 28. जून 2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशसन विभाग के 05 जून 2025, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशसन विभाग के आदेश 25 नवबंर 2024 के अनुरूप शिक्षा विभाग बिलासपुर के अंतर्गत विकास तिवारी सहा. ग्रेड-02 का प्रशासनिक स्थानांतरण कार्यालय प्राचार्य, शासकीय उच्च. मा. विद्यालय लोहर्सी (सोन) विकास खण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर में किया गया था। साथ ही विकास तिवारी सहा. ग्रेड-02 को कार्यालयीन आदेश 01 जुलाई 2025 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर से स्थानांतरित संस्था कार्यालय प्राचार्यशासकीय उच्च.मा. विद्यालय लोहर्सी (सोन) विकास खण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था।

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छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के स्थानांतरण निरस्त , संशोधन करने के संबंध में वरिष्ठ सचिवो की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदनो पर समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही के संबंध में पत्रानुसार विकास तिवारी, सहायक ग्रेड-02 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर का आवेदन पर वरिष्ठ सचिवो की समिति के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश 21 जुलाई 2025 के परिपालन में समिति द्वारा स्थानांतण नीति वर्ष 2025 का उल्घंन होना नही पाया जाता है। अतः समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुश्ता करती है लेख किया गया हैं।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशसन विभाग के आदेश 14.जून 2024 अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्त्तव्य विमुख शासकीय सेवको के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के अनुसार लंबे समय से कर्तव्य से अनुपस्थित रह रहे है जिससे शासन के नियमो की अनदेखी कर रहे हैं। विकास तिवारी, सहायक ग्रेड-02 के द्वारा आज दिनांक तक स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण नही किया गया है जो कि उच्च कार्यालयो एवं शासन आदेश की अवहेलना करने एवं लंबे समय से बिना सूचना के अवकाश पर रहने का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, के विपरित गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता हैं।

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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) 1966 के नियमानुसार विकास तिवारी सहा. ग्रेड-02 स्था०संस्था कार्यालय लिय प्राचार्य शासकीय उच्च. मा. विद्यालय लोहर्सी (सोन) विकास खण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तुरी नियत किया जाता हैं। निलंबन अविध में विकास तिवारी सहा. ग्रेड-02 को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

इनको दी जानकारी

  • सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
  • संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय।
  • कलेक्टर, बिलासपुर छग।
  • संयुक्त संचालक, शिक्ष संभाग बिलासपुर छग।
  • विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तुरी जिला बिलासपुर।
  • प्राचार्य, शासकीय उच्च माध्य. विद्यालय लोहर्सी (सोन)।


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