टीचर या जल्लाद: दूसरी क्लास की छात्रा से कराई 100 बार उठक-बैठक

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सरगुजा। महिला शिक्षक की दरिंदगी देखिए, क्लास टू की छात्रा से क्लास रूम में एक दो नहीं पूरे 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक करवा दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने महिला टीचर को बर्खास्त करने के साथ ही पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया है। प्रिंसिपल राजीव सिंह को जबरिया छुट्टी पर भेज दिया है।ुजा। महिला शिक्षक की दरिंदगी देखिए, क्लास टू की छात्रा से क्लास रूम में एक दो नहीं पूरे 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक करवा दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने महिला टीचर नम्रता गुप्ता को बर्खास्त करने के साथ ही पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया है। प्रिंसिपल को जबरिया छुट्टी पर भेज दिया है। महिला शिक्षक की दरिंदगी देखिए, क्लास टू की छात्रा से क्लास रूम में एक दो नहीं पूरे 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक करवा दी। इससे छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। उसे कमर, घुटनों और रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द होने लगा। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पता चला कि बच्ची के मसल्स क्रैक हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने महिला टीचर को बर्खास्त करने के साथ ही पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया है। प्रिंसिपल को जबरिया छुट्टी पर भेज दिया है।

DAV पब्लिक स्कूल प्रतापगढ़ में पढ़ने वाली क्लास टू की स्टूडेंट समृद्धि गुप्ता टॉयलेट जा रही थी। इस दौरान रास्ते में शिक्षिका नम्रता गुप्ता मोबाइल चलाते हुए खड़ी थी। शिक्षिका ने पूछा कहां जा रही हो, समृद्धि ने टायलेट जाने की बात कही। इतनी सी बात से टीचर नाराज हो गई और वहीं डंडे से पिटाई कर दी। नाराज टीचर समृद्धि को टायलेट जाने नहीं दिया,सीधे क्लास रूम ले आई और कान पकड़कर 100 बार उठक बैठक की सजा सुना दी। उठक बैठक लगाने के कारण स्टूडेंट की तबियत बिगड़ गई। परिजनों ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की। इसके बाद भी प्रिंसिपल ने गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों की शिकायत के बाद प्रिंसिपल ने टीचर को छुट्टी पर भेज दिया।

टीचर पर FIR
क्लास टू की स्टूडेंट को प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने टीचर नम्रता गुप्ता के खिलाफ धारा 296,115(2), बीएनएस 75 व 82 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जूर्म दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के तत्काल बाद महिला टीचर को बर्खास्त कर दिया है। प्रतापगढ़ डीएवी के मैनेजर को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन की अवधि तय कर दी है।


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