Teacher News: युक्तियुक्तकरण के दौरान सैकड़ों शिक्षकों ने प्रक्रिया के विराेध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिजिक्स की लेक्चरर मंजूश्री बर्मन ने भी हाई काेर्ट ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने और तय समयावधि में निराकरण करने का निर्देश विभाग प्रमुख को दिया था। तय समय में मंजूश्री के अभ्यावेदन पर निराकरण ना होने से बिलासपुर डीईओ के ऊपर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के साथ अवमानना का आरोप लगने लगा था। न्यायालयीन अवमानना से बचने के लिए डीईओ ने कनिष्ठ लेखा परीक्षक खण्ड प्रभारी सेजेस शाखा हेमंत शर्मा को निलंबित कर दिया है। डीईओ ने आदेश भी जारी कर दिया है।
बिलासपुर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद तय समय में एक लेक्चरर के अभ्यावेदन पर कार्रवाई ना करने के आरोप में बिलासपुर डीईओ ने कनिष्ठ लेखा परीक्षक खण्ड प्रभारी सेजेस शाखा हेमंत शर्मा को निलंबित कर दिया है। डीईओ द्वारा जारी निलंबन आदेश में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। डीईओ के आदेश में साफ लिखा है कि याचिकाकर्ता लेक्चरर द्वारा पेश किए गए अभ्यावेदन पर तय समय सीमा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बिलासपुर DEO कार्यालय से जारी आदेश में लिखा है कि मंजूश्री बर्मन व्याख्याता भौतिक कार्यरत संस्था शासकीय उ.मा.वि.करगीकला वि. ख. कोटा के द्वारा 26 मई 2025 एवं 07 जुलाई 2025 को जिला कार्यालय में बिलासपुर में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें उन्होने स्वैच्छिक असहमति एवं बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश 02 जुलाई 2025 के आलोक में युक्तियुक्तकरण सूची में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आवेदिका ने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा लंबित आवेदन पर आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। आदेश की प्रति संलग्न कर कार्यालय को प्रस्तुत की गई हैं जिस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाकर आवेदन निराकृत किया जाना था।
हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशानुसार आवेदिका का आवेदन को समय पर आपके द्वारा निराकृत नही किये जाने की स्थिति में अवमानना की स्थिति निर्मित हुई है। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हेंमत शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक खण्ड प्रभारी सेजेस शाखा पर थी। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6030/2025 याचिकाकर्ता मंजुश्री बर्मन, 02 जुलाई 2025 को आदेश पारित किया गया है पारित आदेश का क्रियात्मक भाग निम्नानुसार हैं :-
In view of abvove submission made by the councel for the parties, the writ petition is disposed of at this juncuture with a direction to respondent no-3. to decide the pending representation of the petitionar dated 03-06-2025 within a period of four weeks from the date of receipt of copy of this order the petitioner is directed to produce a copy of this tepresentation dated 03-06- order 2025.
0 लापरवाही बरतने का लगाया आरोप
जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि हेमंत शर्मा कनिष्ठ लेखा परीक्षक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करने सौंपे गए दायित्व के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं गैरजिम्मेदाराना को प्रदर्शित करता है, जो छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के कारण हेमत शर्मा पदनाम कनिष्ठ लेखा परीक्षक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
हेंमत शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा बिलासपुर में रहेगा। एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
0 DEO ने इनको दी जानकारी
संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन।
कलेक्टर, जिला बिलासपुर।
संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर।
कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर को।
कार्यालयीन मुलि/स्थापना खण्ड।








