युक्तियुक्तकरण घोटाले पर जेडी की चिट्ठी से DEO दफ्तर में हलचल

Share on

सरगुजा। JD संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने अंबिकापुर DEO को युक्तियुक्तकरण के दौरान की गई गड़बड़ियों के चलते लिपिक को सस्पेंड करने और फिर नाटकीय तरीके से बहाली को लेकर मिले शिकायती पत्र का हवाला देते हुए पूरे मामले की जांनकारी मांगी है। दरअसल शिकायकर्ता ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा अशोक कुमार सिन्हा पर युक्तियुक्तकरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विस्तार से जानकारी मांगी है।

जेडी ने शिकायकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी का हवाला भी दिया है। जेडी ने सभी जानकारी तत्काल भेजने का निर्देश दिया है। जेडी ने डीईओ को भेजे पत्र में लिखा है, उक्त शिकायत गंभीर प्रकृति का है। जिसके संबंध में शीघ्र एवं पारदर्शी जांच आवश्यक है। जानकारी एवं दस्तावेज 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जेडी के इस पत्र के बाद डीईओ कार्यालय में युक्तियुक्तकरण के दौरान की गई गड़बड़ियों की फाइल सिलसिलेवार खुलने की संभावना जताई जा रही है।

Also Read – अंबिकापुर विधानसभा में 10,662 संदिग्ध वोटर्स की सूची तैयार

कमिश्नर सरगुजा संभाग को लिखे पत्र में शिकायकर्ता ने लिखा है, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा युक्तियुक्तकरण में भारी भ्रष्टाचार करते हुए स्वयं की गलती छुपाने के उद्देश्य से नियम विरूद्ध तरीके से लिपिक बृज किशोर तिवारी को निलंबित कर बिना किसी विभागीय जांच के निलंबन से बहाल कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर में पदस्थ कर दिया गया है।
जेडी ने डीईओ को लिखे पत्र में बताया है कि आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा 19. जुलाई 2025 को उनके कार्यालय में परवेज आलम गांधी प्रदेश महासंचिव छग प्रदेश काग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा की गई शिकायत पत्र संलग्न कर उसमें उल्लेखित शिकायत का बिन्दुवार जांच करने के निर्देश प्रदान किये गए है। उक्त निर्देश के परिपालन में शिकायत की जांच की जानी है।

इन बिंदुओं पर होगी जांच

  • शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में विकासखण्ड समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत अतिशेष व्याख्याताओं की सूची एवं विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों की सूची (विद्यालय तथा संकुल से प्राप्त जानकारी सहित) की प्रमाणित प्रति ।
  • जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण उपरांत जारी अतिशेष व्याख्याताओं की सूची एवं विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों की सूच. की प्रमाणित प्रति ।
  • अतिशेष व्याख्याताओं की जिला स्तर पर काउंसलिंग की तिथि व काउंसलिंग में शामिल होने वाले अतिशेष व्याख्याताओं की सूची एवं विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों के सूची की प्रमाणित प्रति ।
  • जिला स्तरीय काउंसलिंग उपरांत संभाग स्तर पर प्रेषित अतिशेष व्याख्याताओं की सूची एवं विद्यालयवार विषयवार रिक्त पदों की सूची किस-किस दिनांक को प्रेषित की गई उसकी जानकारी एवं प्रमाणित प्रति ।.
  • संभाग स्तरीय काउंसलिंग सम्पन्न होने के उपरांत आपके कार्यालय के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत अतिशेष व्याख्याता की सूची।

Also Read – ऐसी पुलिस किस काम की

निलंबन और बहाली के कारणों की होगी विस्तृत जांच

  • युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के कारण बृज किशोर तिवारी सहायक ग्रेड-02 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा शाखा प्रभारी लिपिक स्था० 01 के निलंबन आदेश की प्रति। निलंबन उपरांत उन्हे बहाल किये जाने के आदेश की प्रति तथा तिवारी को बहाल करने के उपरांत आप के कार्यालय में किस शाखा का प्रभार सौंपा गया है उसके संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें।
  • बृज किशोर तिवारी सहायक ग्रेड-02 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा शाखा प्रभारी लिपिक स्था० 01 के निलंबन उपरांत विभागीय जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति।
  • विद्यालयवार विषयवार प्राथमिकता क्रम के अनुसार जारी सूची की प्रमाणित प्रति। विद्यालय में सेटअप अनुसार स्वीकृत पदों की जानकारी।
  • जिला स्तर एवं संभाग स्तर के काउंसलिंग में प्रदर्शित रिक्त पद वाले विद्यालय का व्याख्याताओं द्वारा चयन करने उपरांत चयनित विद्यालय में उस विषय का पद भरा पाया गया ऐसे व्याख्याताओं की सूची।
  • जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर काउंसलिंग उपरांत पदस्थ किये गये व्याख्याताओं द्वारा आपके कार्यालय में प्रस्तुत अभ्यावेदन।
  • जिसे आपके द्वारा मान्य अथवा अमान्य किया गया है, ऐसे व्याख्याताओं सूची एवं आदेश की प्रमाणित प्रति।
  • अन्य कोई दस्तावेज या जानकारी जो उस शिकायत के जांच हेतु आवश्यक है, और आपके कार्यालय में संधारित है उसकी प्रमाणित प्रति।


Share on
Also Read
Loading latest news...
```

About Civil India News

© 2026 Civil India. All Rights Reserved. Unauthorized copying or reproduction is strictly prohibited
error: Content is protected by civil India news, Civil India has all rights to take legal actions !!