बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काैंसिल के 25 मेंबर्स के लिए प्रदेश के तकरीबन 24 हजार अधिवक्ता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय तय किया गया है। ये अधिवक्ता स्टेट बार कौंसिल से इनरोल्ड हैं। 25 सीटों के लिए 105 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तकरीबन छह साल बाद हो रहे स्टेट बार कौंसिल के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के साथ ही अधिवक्ताओं और प्रत्याशियों के समर्थकों व साथियों में उत्साह देखा जा रहा है। व्यक्तिगत संपर्क के अलावा कैम्पेनिंग के लिए सोशल मीडिया का भी जमकर उपयोग कर रहे हैं।
बिलासपुर हाई कोर्ट के दशहरा अवकाश लग गया है। लिहाजा हाई कोर्ट के प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के घरों में उम्मीदवार संपर्क कर रहे हैं। जिला कोर्ट का दौर कर रहे हैं और बार में साथी अधिवक्ताओं से मिलकर अपनी बात रख रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। स्टेट बार कौंसिल चुनाव को लेकर प्रदेशभर में सरगर्मी देखी जा रही है।
बार कौंसिल आफ इंडिया ने किया जरुरी बदलाव
स्टेट बार काैंसिल चुनाव को लेकर बार कौंसिल आफ इंडिया ने जरुरी बदलाव कर दिया है। नए नियमों के अनुसार इस बार मतदाताओं को न्यूनतम पांच उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होगा। बार कौंसिल आफ इंडिया ने इस बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को स्टेट बार कौंसिल चुनाव के लिए मनाही कर दी है। इसके पीछे पदाधिकारी होने की स्थिति में चुनाव को प्रभावित करने की बात कही जा रही है।
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वोटिंग टाइम: सुबह 10 से शाम 5 बजे तक
मतदान का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक है। मतदाता, निर्धारित समय के पूर्व मतदान हेतु उपस्थित रहें।।मतदाता को अपने साथ अपना परिचय पत्र, Identity Card बार काउंसिल/बार एसोसियेशन द्वारा जारी, लेकर जाना जरूरी है।
मतदान केंद्रों का गठन
छत्तीसगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायालय,सिविल कोर्ट में मतदान केंद्र की स्थापना की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट पीठासीन अधिकारी होंगे। इनकी अगुवाई में ही मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिलासपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य मतदाताओं के लिए जिला कोर्ट परिसर में अलग से मतदान केंद्र का गठन किया गया है। मतदान के बाद मतपेटियां छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौंसिल कार्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे। इसकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है।
मेरिट के आधर पर 5 रैंकिंग ज़रुरी
छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार मतदाता अपना मत देते समय अपने मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के नाम के सामने वाले स्थान पर 1″ अंकित करेगा, जिससे वे अपनी पसंद के अनुसार चुनता है और इसके विरूद्ध वह अपने मतपत्र पर अपनी पसंद के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों के नाम के सामने वाले स्थान पर अंक “2” या अंक “3” या “4” इत्यादि अंकित कर सकता है। नियम 3 के उपनियम (1) के अनुसार “हिन्दी” या “अंग्रेजी” अंको या शब्दो या रोमन अंको में अंकित करना वैध माना जाएगा।
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बैलेट पेपर में हस्ताक्षर करने की मनाही
मतदाता, मतपत्र में हस्ताक्षर नहीं करेगा और ना ही उस पर कोई चिन्ह लगाएगा जिससे उसकी पहचान हो सकें। मतदाता, मतपत्र पर वरीयता क्रमांक 1 से लेकर वरीयता क्रमांक 9 तक को हिन्दी एवं अंग्रेजी अंको में क्रमशः 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 के रूप में निरूपित करते हुए वरीयता क्रम सुनिश्चत करेगा। मतदाता, मतदान करने के बाद मतपत्र को मतपेटी में डालेगा। अभ्यर्थीगण की ओर से न्यायालय की दीवारों इश्तहार इत्यादि चस्पा नहीं करेंगे। मतदाता, छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद फार्म “सी” (नियम 14 के अंतर्गत) मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए निर्देश का पालन करने को पाबंद रहेंगे।








