
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित) के नियम 16-क मे प्रावधानुसार जिला स्तरीय समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यो की नियुक्ति करता है।
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जिला स्तरीय समिति जिला बिलासपुर
अध्यक्ष- धीरेन्द्र दुबे
सदस्य- ईतवारी, अलकतरी, रामकृष्ण साहू, बिलासपुर, हरिशंकर यादव, लाटीडीह, नितिन पैकरा, नगोई, रमाकांत पांडेय।
विकास-खण्ड स्तरीय समिति जिला बिलासपुर
विकास खण्ड मस्तूरी
अध्यक्ष- पूणेन्द्र शर्मा बाबा, भदौरा मस्तूरी
सदस्य- सौमित्र शुक्ला, मस्तूरी, दिव्यांश रजक, दर्रीघाट, अमन राठौर, गतौरा 8269509080, सुमित ठाकुर, जोरवा, शैलेन्द्र साहू, सोन लोहर्सी।
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विकास खण्ड तखतपुर
अध्यक्ष- सोमनाथ पटेल, पचबहरा
सदस्य- मोती लाल यादव, खजुरी , किशन पाण्डेय, बरेला, रविदास मानिकपुरी, मोंढे।
विकास खण्ड कोटा
अध्यक्ष- मनोज कुमार यादव, कुरवार
सदस्य- अरविंद पाल पैकरा, बिरगहनी, देवकुमार जायसवाल, सेमरा, लल्लन यादव, मझगांव, हेमराम ग्वाल, लालपुर, प्रियक सक्सेना, कोटा, रितिक प्रजापति, पोडी ।
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विकास खण्ड बिल्हा
अध्यक्ष- निखिल यादव, कोरमी
सदस्य- रामकुमार निषाद, पोड़ी, वीरू धुरी, बन्नाकडीह, किशोर यादव, सिलपहरी, दीपक यादव, बसिया।
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समिति को करना होगा ये कान
छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत गौशालाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य।
- जिला एवं विकासखंड स्तरीय समिति छ.ग. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, छ.ग. कृषि पशु परीरक्षण नियम, छ.ग. गौसेवा आयोग अधिनियम 2004, छ.ग. गौसेवा आयोग नियम एवं पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 के क्रियान्वयन हेतु कार्य करेगी।
- जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर तथा विकासखंड स्तरीय समिति विकासखंड स्तर पर गौशाला प्रतिनिधियों, कृषकों को जैविक खेती के महत्व, जैविक खाद उत्पादन तथा पंचगव्य उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी।
- गौशाला पंजीयन के आवेदन पत्र विकासखंड समिति की अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर छ.ग. गौसेवा आयोग, गौशाला का पंजीयन, कियान्वयन समिति में अनुमोदन के आधार पर पर करने मे सक्षम होगा।
- हर महीने समिति की बैठक
- जिला स्तरीय समिति प्रत्येक दो माह में एक बार एवं विकास खंड स्तरीय समिति प्रत्येक माह में एक बार बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्य में से किसी एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित किया जा सकेगा। बैठक का आयोजन एवं समस्त व्यवस्था समिति के सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।
- हर तीन महीने में गौशाला का निरीक्षण
- प्रत्येक त्रैमास में विकासखंड स्तरीय समिति गौशाला का निरीक्षण कर गौशाला को प्रदाय अनुदान उसकी उपयोगिता, गौशाला में उपलब्ध अधोसंरचना, पोषण आहार व्यवस्था एवं पशुधन स्वास्थ के संबंध में अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। जिला स्तरीय समिति गौशाला में अव्यवस्था के संबंध में गौसेवा आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
- सशर्त नियुक्ति
- जिला स्तरीय समिति एव विकास खण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यो की नियुक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए होगी। उक्त नियुक्ति राज्य शासन द्वारा कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
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