मेडिकल बिल में फर्जीवाड़ा: शिक्षक नेता पर लटकी FIR की तलवार
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बिलासपुर। मेडिकल बिल फर्जीवाड़ा में शिक्षक नेता व संकुल समन्वयक पर एफआईआर की तलवार लटक रही है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा ने एफआईआर दर्ज कराने सिटी कोतवाली थाने में दस्तावेजों के साथ आवदेन सौंपा है। शिक्षक नेता के साथ ही हेड मास्टर पत्नी पर भी पुलिस कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है।

शिक्षा विभाग में फर्जी मेडिकल री इंबर्समेंट बिलों के जरिए लाखों रुपए की हराफेरी करने वाले पौंसरा संकुल समन्वयक व शिक्षक नेता साधेलाल पटेल व हेड मास्टर पत्नी के खिलाफ बिल्हा ब्लॉक के बीईओ भूपेंद्र कौशिक ने सोमवार को सिटी कोतवाली थाना में फर्जीवाड़ा से संबंधित दस्तावेज सौंपे और एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित में पत्र दिया है।

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बिल्हा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पौंसरा संकुल प्रभारी शिक्षक साधेलाल पटेल को संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने 8 अक्टूबर को निलंबित कर दिया था। यह कार्रवाई जेडी ने विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद की थी। इस मामले से जुड़े लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। हेराफेरी में शामिल होने के आरोप में साधेलाल पटेल की पत्नी बैगा स्कूल की प्रधान पाठक राजकुमारी पटेल को भी निलंबित कर दिया गया है।

शिक्षक एवं संकुल समन्वयक पौंसरा और छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के बिल्हा ब्लॉक अध्यक्ष साधेलाल पटेल ने फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्रस्तुत कर लाखों रूपए का आहरण कर लिया है। इस मामले की जांच हुई। डीईओ ने जांच प्रतिवेदन कार्रवाई के लिए जेडी को सौंपा। इस जांच में पाया गया कि साधेलाल पटेल द्वारा स्वयं के नाम से सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से 7,73,564 रूपए का चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक स्वीकृत कराकर भुगतान हेतु कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा में प्रस्तुत किया गया। जबकि मेडिकल स्टोर द्वारा प्रदत्त किया गया देयक 77,000 रूपए का हैं। यह बिल असीम वर्मा के नाम से हैं। पटेल ने उमाशंकर चौधरी सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला, बन्नाकडीह का 5,42,535 रूपए का मेडिकल देयक सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से स्वीकृत कराकर प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज निरीक्षण में पाया गया कि उक्त बिल 1,43,000 रूपए का है जो कि असीम वर्मा के नाम से हैं। साधेलाल पटेल ने अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी पटेल पाधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला, दैहानपारा बैमा के नाम से 4,03,327 रूपए का मडिकल देयक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा में प्रस्तुत किया।

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जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा अंतर्गत साधेलाल पटेल शिक्षक एवं संकुल समन्वयक पौंसरा के विरूद्ध फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्रस्तुत करने संबंधी शिकायत की जांच कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर का कार्यालयीन पत्र द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार आर्थिक अनियमितता की प्रमाणिक रूप से पुष्टि होना पाया गया है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बिलासपुर के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की राशि 33,123 व 40947 रू. आहरित कर पूर्व में संबंधित कर्मचारियों को भुगतान किया गया है, परन्तु उक्त दोनो देयकों की राशि कुटरचित कर पुनः एक अन्य कर्मचारी को 433123 रू. एवं राजकुमारी पटेल (पति साधेलाल पटेल) को 240947 रू. नियम विरूद्ध आहरित कर भुगतान किया गया हैं। उक्त राशि राजकुमारी पटेल के खाता क्रमांक. 5402046873 में अंतरित होना प्रदर्शित हैं। राजकुमारी पटेल ने 09।अक्टूबर 2025 को सुनवाई में अतिरिक्त राशि प्राप्त होना स्वीकार किया हैं। राजकुमारी पटेल द्वारा अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की जानकारी उच्च कार्यालय में नहीं दी गई हैं। प्रकरण में राजकुमारी पटेल की संलिप्तता स्पष्ट रूप से हैं। इस बाबत राजकुमारी पटेल को स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।

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राजकुमारी पटेल का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता हैं। एतद्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत राजकुमारी पटेल प्रधान पाठक शास.प्राथ. शाला दैहानपारा (बैमा) वि.खं. बिल्हा जिला बिलासपुर को निलंबित किया जाता हैं तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में राजकुमारी पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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