पूर्व चेयरमैन टामन सिंह के बेटे,बहू सहित चार को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत

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दिल्ली। छत्तीसगढ़ के चर्चित पीएससी घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, भतीजे नितेश सोनवानी को जमानत दे दी है। इसके अलावा बजरंग इस्पात के निदेशक के पुत्र शशांक गोयल और बहू भूमिका को भी जमानत दी है।

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सीजीपीएससी में धांधली के आरोप में पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने पीएससी के अध्यक्ष, प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों के रिश्तेदारों के चयन का आरोप लगाया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रहा था। राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

जांच के बाद सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, भतीजे नितेश सोनवानी के अलावा बजरंग इस्पात कंपनी के डायरेक्टर के पुत्र शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चारों का चयन पीएससी में उच्च पदों पर हुआ है।

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हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद चारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज अधिवक्ता शशांक मिश्रा, सिद्धार्थ अग्रवाल और सिद्धार्थ लूथरा ने मामले में पैरवी की। सुनवाई के बाद सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी, भतीजे साहिल सोनवानी, बजरंग इस्पात के निदेशक के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को जमानत दे दी।


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