पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ की संपत्ति ED ने किया अटैच

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। 18 जुलाई से चैतन्य बघेल ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल में है। प्रवर्तन निदेशालय ED रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। इसके पहले ईडी ने चैतन्य बघेल की 215 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की कुर्की की थी।

कुर्क की गई संपत्तियों में 59.96 करोड़ रुपये मूल्य की 364 आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि के रूप में अचल संपत्तियां,बैंक बैलेंस और सावधि जमा के रूप में 1.24 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्ति शामिल है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत ACB EOW रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है। अनुसूचित अपराधों से अर्जित 2500 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय POC लाभार्थियों की जेबों में भर गई।

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PMLA के तहत की गई जांच से पता चला है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर थे। मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते, उन्हें शराब सिंडिकेट का नियंत्रक और अंतिम अधिकारी बनाया गया था। सिंडिकेट द्वारा एकत्रित सभी अवैध धन का “हिसाब” रखने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की थी। इस धन के संग्रह, चैनलाइज़ेशन और वितरण POC से संबंधित सभी बड़े फैसले उनके निर्देशों के तहत लिए जाते थे।

ब्लैक मनी को किया व्हाइट, रियल एस्टेट के धंधे में खपाया

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि वह POC का प्राप्तकर्ता था, जिसे उसने अपने रियल एस्टेट व्यवसाय में शामिल किया और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया। चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से प्राप्त पीओसी का इस्तेमाल अपनी स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स बघेल डेवलपर्स के तहत अपनी रियल एस्टेट परियोजना “विट्ठल ग्रीन” के विकास के लिए किया। चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

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इससे पहले इस मामले में अनिल टुटेजा (पूर्व आईएएस), अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस) और कवासी लखमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री) को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 61.20 करोड़ रुपये की वर्तमान कुर्की, लगभग 215 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की पूर्व में की गई कुर्की की अगली कड़ी है। शराब घोटाले में जांच एजेंसियों की जांच जारी है।


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