नोटिस के बाद भी नौकरी पर नहीं आने वाले समिति प्रबंधक बर्खास्त

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बिलासपुर। कल से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसे देखते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति छाती बोर्ड की बैठक में समिति प्रबंधक को बर्खास्त कर दिया है। समिति प्रबंधक को सेवा में वापस लौटने का निर्देश दिया गया था। नोटिस के बाद भी सेवा में उपस्थित नहीं होने वाले समिति प्रबंधक को बर्खास्त कर दिया है।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी मर्यादित. छाती बोर्ड की बैठक नियत समय पर संस्था के प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आरंभ हुई। बैठक हेतु निर्धारित विषय संस्था के कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवा नियम 2018 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने बोर्ड से निर्णय लिया है।

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समिति के प्रबंधक नरेन्द्र साहू को 10 नवंबर द्वारा समिति में धान उपार्जन की तैयारी के साथ-साथ किसानों को रबी ऋण वितरण, खाद बीज वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के कार्य आदि महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने के कारण तत्काल संस्था में उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कर्मचारी को निर्देशों के बाद भी उपस्थित नहीं होने के कारण पुनः 13 नवंबर के द्वारा जनहित के कार्य प्रभावित होने के कारण तत्काल कार्यालय में उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया। पत्र में अंतिम अवसर देते हुए यह भी निर्देशित किया गया कि 13 नवंबर को शाम 3 बजे तक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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बोर्ड ने कहा कि अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद भी उक्त कर्मचारी संस्था मे आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए, जिससे धान उपार्जन की तैयारी प्रभावित हुई जो व्यापक लोकहित के विपरीत है। इसके अलावा रबी ऋण वितरण, खाद बीज वितरण, पीडीएस इत्यादि के कार्य भी प्रभावित हुए है। उक्त कर्मचारी का उपस्थित नहीं होना और न ही कोई लिखित जवाब प्रस्तुत करना, गंभीर दुराचरण की श्रेणी मे आता है। गंभीर कृत्य, दुराचरण के लिए समिति प्रबंधक नरेन्द्र साहू को सेवा नियम की कण्डिका 16.5 (2) में वर्णित प्रावधानों के तहत सर्व सम्मति से सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया जाता है।


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