कलेक्टर दुर्ग ने जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।
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दुर्ग। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की मौसम विभाग की चेतावनी के बीच कलेक्टर दुर्ग ने जिले के अंतर्गत संचालित शासकीय व निजी विद्यालयों के सयम में बदलाव कर दिया है। एक और दो पालियों में लगने वाली शालाओं के विद्यालय लगने और छुट्टी के लिए समय का निर्धारण कर दिया है। कलेक्टर ने छोटे बच्चों के अलावा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह आदेश 15 जनवरी तक प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर कार्यालाय से जारी आदेश में लिखा है कि जिले में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित समस्त शासकीय,अशासकीय, अनुदान प्राप्त, बीएसपी, सीबीएसई. अन्य पाठ्यक्रम संचालित विद्यालयों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से 15 जनवरी 2026 तक लागू किया गया है।

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दो पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों में प्रथम पाली (प्राथ. एवं पू.मा.) सोमवार से शुक्रवार तक, प्रातः 08:00 से प्रातः 11:45 बजे तक,शनिवार को अपरान्ह 12:15 बजे से सायं 04:15 बजे तक स्कूल लगेगी। व द्वितीय पाली (हाई /उ.मा.वि.) अपरान्ह 12:00 बजे से सायं 04:45 बजे तक व शनिवार को प्रातः 08:00 से प्रातः 11:45 बजे तक स्कूल का संचालन किया जाएगा। एक पाली में संचालित होने वाली स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10:00 से सायं 04:00 बजे तक व शनिवार को प्रातः 08:00 से प्रातः 12:00 बजे तक स्कूल का संचालन किया जाएगा।

इनको दी जानकारी

  • सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
  • संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय।
  • आयुक्त, दुर्ग संभाग।
  • मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग।
  • संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग दुर्ग।
  • जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग।
  • विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग/धमधा / पाटन।
  • सर्व प्राचार्य / प्रधानपाठक, शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त/बी.एस.पी./सी.बी.एस.ई./अन्य पाठ्यक्रम संचालित प्राथमिक/ पूर्व माध्यमिक/हाई /उ. मा. विद्यालय जिला दुर्ग।


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