CG Teacher News: शिक्षक नेता बोले- वरिष्ठता शिक्षक का संवैधानिक अधिकार
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CG Teacher News: रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा एलबी संवर्ग के शिक्षकों की पूर्व सेवा गणना को लेकर दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने इसे शिक्षकों के धैर्य, संघर्ष और न्याय की ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वरिष्ठता केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि शिक्षक के पूरे सेवा जीवन का सम्मान है।

हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत

वीरेंद्र दुबे ने प्रदेश के शिक्षक साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना नहीं करना हजारों शिक्षकों के साथ अन्याय था, जिन्होंने वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में संविलियन के समय बड़ी संख्या में शिक्षकों की पुरानी सेवा को शून्य मान लिया गया, जिससे शिक्षकों में गहरा असंतोष था। इस मुद्दे पर लगातार शासन से मांग की गई, लेकिन समाधान नहीं मिलने पर मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां शिक्षकों को जीत मिली।

प्रमुख मांगें रखीं

  1. प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता तय हो

वीरेंद्र दुबे ने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठता निर्धारण संविलियन तिथि से नहीं, बल्कि प्रथम नियुक्ति तिथि से होना चाहिए।

  1. पदोन्नति में विसंगति खत्म हो

उन्होंने कहा कि 13 फरवरी 2026 के राजपत्र और पुराने नियमों के बीच जो भ्रम था, अब हाई कोर्ट के फैसले से स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब पदोन्नति में पूर्व सेवा को जोड़ना जरूरी है।

  1. नई ग्रेडेशन लिस्ट जारी हो

शालेय शिक्षक संघ ने मांग की है कि स्कूल शिक्षा विभाग तत्काल प्रभाव से नई और त्रुटिरहित वरिष्ठता सूची (Gradation List) जारी करे, जिसमें शिक्षकों की पूर्व सेवा स्पष्ट रूप से शामिल हो।

शासन को चेतावनी

वीरेंद्र दुबे ने कहा कि यदि विभाग आदेश लागू करने में देरी करता है या इसे केवल नोटेशनल लाभ तक सीमित करने की कोशिश करता है, तो संगठन चुप नहीं बैठेगा।

उन्होंने कहा:

जरूरत पड़ी तो शिक्षक अपने अधिकारों के लिए राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे।

संवैधानिक अधिकार बताया

शिक्षक नेता ने कहा कि सेवा निरंतरता और वरिष्ठता शिक्षक का संवैधानिक अधिकार है। यह फैसला प्रशासन के उन मनमाने आदेशों पर करारा जवाब है, जिनमें शिक्षकों की पुरानी सेवा को समाप्त मानने की कोशिश की गई थी।

हजारों शिक्षकों को मिलेगा लाभ

इस फैसले से प्रदेश के हजारों एलबी संवर्ग के शिक्षकों को वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों में फायदा मिलने की उम्मीद है।


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