CCTV में चेहरा था ब्लर, दिख रहा था चप्पल, चोर तक पहुंचने पुलिस ने एक हजार चप्पलों की पड़ताल
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बिलासपुर। हटिया– दुर्ग एक्सप्रेस की बोगी से चलती ट्रेन में ITBP के ASI और तीन जवानों के पिस्टल,चार मैगजीन और 24 जिंदा कारतूस चाेर ने उड़ाया और ट्रेन से फरार हो गया। सीसीटीवी में चोर का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। साफ दिख रहा था, ते वह था उसका चप्पल। पुलिस ने चप्पलों की जांच पड़ताल शुरू की। एक हजार से ज्यादा चप्पलों पर नजरें गड़ाई। बस फिर क्या था, पुलिस को वह चप्पल वाला चोर दिखाई दे गया जिसने पिस्टल और मैगनीज उड़ाई थी।

जीआरपी की टीम ने एसपी रेल श्वेता सिन्हा के निर्देशन में चलाए गए अनोखे अभियान में एक हजार से ज्यादा पैंसेजर्स के चप्पलों की जांच की। आरोपी के पास से चोरी हुई पिस्टल, कारतूस, मैगजीन और नकद राशि बरामद की गई। 4 सितंबर को आईटीबीपी के एएसआई योगेंद्र प्रसाद ओझा और उनके तीन साथी हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से ड्यूटी पर जा रहे थे। ड्यूटी डोंगरगढ़ में लगी थी जिसके लिए वह दुर्ग से डोंगरगढ़ तक सफर कर रहे थे। सफर के दौरान देर रात 3 बजे के बाद चारों की आंख लग गई। इस दौरान उनका बैग चोरी हो गया। बैग में 9 एमएम की ऑटोमेटिक पिस्टल, 24 कारतूस, 4 खाली मैगजीन, 10 हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज रखे थे। चोरी की शिकायत जीआरपी थाने में दर्ज कराई गई। वही घटना की जानकारी लगते ही एएसआई समेत चारों को निलंबित कर दिया गया।

रायपुर से लेकर राजनादगांव तक चला स्पेशल चेकिंग
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भाटापारा, चांपा, डोंगरगढ़ राजनांदगांव रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास विशेष अभियान चलाया गया। करीब 1000 लोगों की चप्पलों की जांच की गई। इसी दौरान बलौदाबाजार जिले के ग्राम खम्हरिया थाना भाटापारा ग्रामीण निवासी रंजीत मरकाम की चप्पलें सीसीटीवी से मेल खा गईं और जीआरपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

चोरी से पहले जवानों को हिलाया, नींद में होने के बाद उड़ाया पिस्टल और मैगजीन
आरोपी रंजीत मरकाम ने अफसरों को बताया कि आईटीबीपी के जवान जिस कोच में सफर कर रहे थे उसी कोच में वह भी था। उसने जवानों को बैग रखते हुए देखा था और वह जानता था कि यह जवानों का बैग है। बैग उठाने से पहले उसने बर्थ पर सो रहे जवानों को हिला कर उठाने की कोशिश की, पर दोनों जवान नहीं उठे। तब वह बैग लेकर वहां से फरार हो गया। उसके पास से केवल 700 रुपये नकद मिले। बाकी रकम और सामान खर्च तथा छुपा दिया था। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ धारा 305 (सी) BNS के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


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