बिलासपुर। राज्य के 289 शिक्षकों द्वारा क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब सभी मामलों की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
289 शिक्षकों ने दाखिल की याचिका
प्रतिमा पांडेय समेत 289 शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सभी मामलों को एकसाथ सुनने का निर्णय लिया और अगली तिथि तय कर दी।
सोना साहू मामले में याचिका खारिज
इससे पहले मंगलवार को ही शिक्षिका सोना साहू के पति रामनिवास साहू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए यह याचिका निरस्त कर दी। यह फैसला शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
कोर्ट के सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष से कई अहम सवाल पूछे—
• क्रमोन्नत वेतनमान की मांग करने वाले शिक्षकों में से कितने बीएड धारक हैं और कितने नॉन-बीएड?
• नियुक्ति के समय बीएड की डिग्री अनिवार्य थी या नहीं?
इन सवालों के आधार पर कोर्ट ने अधिवक्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा।
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अगली सुनवाई 3 नवंबर को
सभी याचिकाओं को एकसाथ सुनने के लिए अदालत ने अगली तारीख 3 नवंबर तय कर दी है। तब यह स्पष्ट होगा कि राज्य के सैकड़ों शिक्षकों की वेतनमान संबंधी मांग पर न्यायालय का अंतिम रुख क्या होगा।








