CG Transfer News: सरगुजा। कलेक्टर अंबिकापुर द्वारा जारी तबादला आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, भू-अभिलेख नियमावली (भाग-1) के नियम 7(2) तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। स्थानांतरित पटवारियों को 23 फरवरी 2026 के अपरान्ह की स्थिति में एकतरफा भारमुक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे उसी तिथि तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। बता दें ये पटवारी लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ थे। तीन दिनों के भीतर प्तवारियोंका यह दूसरा स्थानांतरण आदेश जारी हुआ है.
जारी तबादला आदेश में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर हल्का आवंटन सुनिश्चित करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पृथक तहसील में पदस्थापना के मामलों में जिला कार्यालय से पूर्व अनुमोदन लेना जरुरी है।








