डीईओ ने जारी किया निलंबन आदेश, पढ़िये क्या है मामला

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अंबिकापुर। शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने यह कार्यवाही की है। शराबी शिक्षक रोजाना शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल पहुंचते थे। मामला बतौली विकासखंड का है।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बतौली द्वारा जांच के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि 13 दिसंबर को सरपंच/उपसरपंच तथा अन्य ग्रामीणों, ग्राम पंचायत शिवपुर, विकासखण्ड-बतौली द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि प्रा०शा० शिवपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक उमेश चंद पैंकरा रोज शराब पीकर विद्यालय आ रहे हैं। गांव में घूमते रहते हैं, कभी भी समय पर स्कूल नहीं आते हैं और विद्यालय न जाकर गांव में शराब पीकर घूमते रहते हैं।

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दूरभाष पर प्राप्त शिकायत की जांच हेतु सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बतौली संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र टेड़गा के साथ प्रा०शा० शिवपुर गये। जांच के दौरान उमेश चंद पैंकरा विद्यालय में नही थे। विद्यालय परिसर से बाहर पाये गये। पैकरा द्वारा 13 जनवरी को भी विलंब से 9 बजे शाला आने की बात स्वीकार की गई। शिक्षक दैनंदिनी संधारित किया जाना नहीं पाया गया। बच्चों का शैक्षणिक स्तर अत्यंत निम्न स्तर का पाया गया। जांच के दौरान उपस्थित ग्रामीणजनों ने लिखित पंचनामा प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उमेश चंद पैंकरा रोज शराब पीकर विद्यालय आते हैं। बच्चों को पढ़ाते नही है। शराब पीकर गांव में घूमते रहते हैं। बच्चों का भविष्य देखते हुए उचित कार्यवाही किया जाये। सरपंच तथा अन्य ग्रामीणजनों के द्वारा भी लिखित में शिक्षक के विरुद्ध शराब पीकर विद्यालय आने एवं गांव में घूमने की पुष्टि की गई है।

पुनः 31 दिसंबर को भी सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बतौली द्वारा प्रा०शा० शिवपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उमेश चंद पैकरा बिना किसी सूचना के संस्था से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। पैंकरा के आचरण में कोई सुधार होना नही पाया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियाँ एवं ग्रामीणजनों के द्वारा अवगत कराया गया है कि पैंकरा रोज शराब पीकर शाला आते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं गांव में घूमते रहते हैं तथा ग्रामीणजनों, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं।

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उमेश चंद पैंकरा सहायक शिक्षक प्रा०शा० शिवपुर विकासखण्ड बतौली का उक्त अत्यंत अशोभनीय, अशिष्ट, घोर लापरवाही एवं अनुशासहीनता का परिचायक है जो छ0ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3, नियम-7 तथा नियम-23 से सर्वथा विपरीत है |अतः डीईओ दिनेश झा द्वारा उमेश चंद पैंकरा सहायक शिक्षक प्रा०शा० शिवपुर विकासखण्ड बतौली को छ० ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीतापुर नियत किया गया है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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