दूसरी कक्षा के छात्र की कर दी बेदम पिटाई; शराब पीकर स्कूल जाता था हेड मास्टर
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बलरामपुर। दूसरी कक्षा का छात्र गिनती नहीं सुना पाया . इससे नाराज शराबी हेड मास्टर ने छात्र को बेरहमी पूर्वक पीटा और गाल में कई थप्पड़ जड़ दिए। इससे छात्र के गाल सूज गया और उसके आंख व कान से खून बहने लगा। छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रधान पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। वही शिक्षा विभाग ने प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है।

दूसरी कक्षा के विद्यार्थी के द्वारा गिनती सुनाने में गलती करने पर शराबी प्रधान पाठक ने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट से बच्चे के दोनों गाल सूज गए और आंख तथा कान से खून निकलने लग गया। छात्र के पिता की शिकायत पर शराबी प्रधान पाठक के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेजा है। बता दे इस मामले में शिक्षा विभाग के द्वारा शराबी प्रधान पाठक को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। मामला त्रिकुंडा थाना क्षेत्र का है।

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रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पलगी अंतर्गत ग्राम जवाखाड़ी में शासकीय प्राथमिक शाला जवाखाड़ी संचालित है। शुक्रवार को दूसरी कक्षा के सात वर्षीय छात्र भागीरथी यादव को गणित पढ़ा रहे प्रधान पाठक उदय यादव ने गिनती सुनाने कहा। गिनती सुनाने के दौरान छात्र से गलती हो गई। इस पर प्रधान पाठक ने छात्र के गाल पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिया। छात्र कक्षा में ही रोने लगा। उसके दोनों गाल व चेहरा सूज गया तथा आंखें लाल हो गई। छात्र के कान और आंख से खून बहने लगा। छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो उसकी ये हालत देख माता-पिता ने पूछताछ की। इस पर छात्र ने पूरी बात बताई। छात्र के पिता ने मामले की रिपोर्ट त्रिकुंडा थाने पहुंचकर दर्ज कराई। उसने बताया कि प्रधान पाठक उदय यादव अक्सर स्कूल में नशे की हालत में आते हैं। शुक्रवार को भी वे नशे में थे।

सस्पेंड , FIR भी दर्ज

डीईओ मनीराम यादव ने बताया, शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए बीईओ को थाने भेजा गया था। उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। प्रधान पाठक उदय यादव शासकीय प्राथमिक शाला जवाखाड़ी विकासखंड रामचंद्रपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1)( क) के तहत निलंबित कर दिया गया. धनंजय यादव पिता नंदलाल यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पलगी थाना त्रिकुंडा जिला बलरामपुर में उपस्थित होकर अपनी लिखित शिकायत में बताया था कि उसका 7 वर्षीय लड़का भागीरथी यादव ग्राम पलगी के शासकीय प्राथमिक शाला जवाखाड़ी ग्राम पंचायत पलगी विकासखंड रामचंद्रपुर में कक्षा दूसरी में पढ़ता है।

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28 नवंबर के दिन शुक्रवार को इसका लड़का जब स्कूल से घर आया तो देखा दोनों गाल सूजा हुआ है तथा आंख में खून उतर गया है, बच्चा बुखार से बुरी तरह हाफ रहा है। बच्चे से जब पूछा गया तो उसने बताया कि टिफिन की छुट्टी के बाद उदय यादव सर शराब के नशे में पढ़ाने आए और गिनती पढ़वाने से नहीं बता पाने पर गाली गलौज और डांट फटकार कर बच्चों के साथ मारपीट किया है। बच्चे के पिता की शिकायत पर मासूम बच्चे के साथ निर्दयता पूर्वक मारपीट करने वाले प्रधान पाठक उदय यादव के विरुद्ध थाना त्रिकुंड में अपराध क्रमांक 72/2025 धारा 296, 115 (2) बीएनएस एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75,82 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रधान पाठक उदय कुमार यादव पिता स्व. रामजी यादव जाति अहिर उम्र 56 वर्ष सा. पालगी थाना त्रिकुंडा जिला बलरामपुर के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु अदालत में प्रस्तुत किया गया।


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