दूसरी कक्षा के छात्र पर बर्बरता, प्रधान पाठक निलंबित, पुलिस केस दर्ज

Share on

बलरामपुर। जिले में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कक्षा दूसरी के एक मासूम बच्चे को केवल इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि वह गिनती सही ढंग से नहीं सुना पाया। छात्र के गाल, आंख और कान पर चोट के निशान आने के बाद मामला गंभीर रूप से सामने आया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया। वहीं आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

Also Read – वीडियो कॉल से बनाया अश्लील वीडियो, करने लगा ब्लैकमेल, झारखंड का आरोपी गिरफ्तार

त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम जावाखाड़ी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में यह घटना शुक्रवार को घटी। गणित का पाठ पढ़ाते समय प्रधान पाठक उदय यादव ने छात्र को गिनती सुनाने को कहा। बच्चे से गलती होते ही शिक्षक ने अपना आपा खो दिया और लगातार कई थप्पड़ मार दिए। चोट इतनी गंभीर थी कि बच्चे की आंख और कान से खून निकलने लगा, चेहरा सूज गया और गाल पर गहरे निशान पड़ गए। कक्षा में ही रोते हुए बच्चा किसी तरह घर पहुंचा तो माता-पिता उसके चेहरे की हालत देखकर घबरा गए। पूछताछ में बच्चे ने पूरी घटना बताई। बच्चे के पिता ने तत्काल त्रिकुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधान पाठक अक्सर स्कूल में नशे की हालत में आते हैं और घटना वाले दिन भी वे नशे में थे। पुलिस ने मामले की पुष्टि की है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।

Also Read – जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में, सृजन की बजाय कांग्रेस नेताओं की अपनी-अपनी पसंद चली

घटना की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने बीईओ को थाने भेजकर अपराध दर्ज करवाने के निर्देश दिए और साथ ही आरोपी प्रधान पाठक के खिलाफ निलंबन आदेश जारी कर दिया। अधिकारी ने बताया कि शिक्षक का यह आचरण न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मासूम बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के खिलाफ भी है। आरोपी उदय यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।


Share on
Also Read
Loading latest news...
```

About Civil India News

© 2026 Civil India. All Rights Reserved. Unauthorized copying or reproduction is strictly prohibited
error: Content is protected by civil India news, Civil India has all rights to take legal actions !!