नई पीढ़ी के लिए GST सुधार
Share on

GST Counsil Tax Reforms: GST परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों व कारोबारियों के साथ-साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने पर आधारित बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक सुधारों को मंजूरी दी।आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसान और कृषि, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी।

दिल्ली। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से की थी। एक ऐतिहासिक कर ढांचे के रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक-केंद्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी नागरिकों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाएंगे। GST परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों व कारोबारियों के साथ-साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने पर आधारित बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक सुधारों को मंजूरी दी।

GST परिषद ने अर्थव्यवस्था को चलाने वाले प्रमुख चालकों जैसे आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसान और कृषि, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद्‌ की 56वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। जीएसटी परिषद् ने अन्य विषयों के अतिरिक्त आम आदमी, महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने और जीएसटी में व्यापार को सुगम बनाने के उपायों के लिए जीएसटी टैक्स दरों में बदलाव से संबंधित सिफारिशें की। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म लाइफ, यूएलआईपी या एंडोमेंट पॉलिसी हों, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके।

सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके। मौजूदा 4-स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को नागरिकों के लिए अनुकूल ‘सिंपल टैक्स’ में सुव्यवस्थित करना, जिसमें 2 दर संरचनाएं, 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट है, कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डिमेरिट रेट।

GST Free
बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है; सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है।

अब केवल 5% GST
0 आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


0 लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


0 कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 0 हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, और मध्यम चमड़े के सामान जैसी श्रम-आधारति वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


0 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


0 चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


0 हाथ से बनाए रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% करके, मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है।


0 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया।


0 नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण हेतु पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली “होटल आवास” सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


0 आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


0 कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

इस सेक्टर में कम हुआ जीएसटी
0 एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।


0 कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।


0 350 सीसी या उससे कम सीसी वाली छोटी कारें और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
बस, ट्रक, एंबुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।


0 सभी ऑटो कलपुर्जों पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर कर दी गई है; तीन-पहिया वाहनों पर इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

56वीं जीएसटी परिषद् की ओर से की गई सिफारिशें
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू पर लेन-देन मूल्य के बजाय खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर जीएसटी लगाया जाएगा।

सेवाओं से संबंधित अन्य बदलाव
परिषद् ने रेस्टोरेंट सेवाओं की कर-देयता के संदर्भ में ‘निर्देशित परिसर’ की परिभाषा में स्पष्टीकरण जोड़ने की सिफारिश की है, जिससे यह स्थिति स्पष्ट की जा सके कि एक स्टैंड-अलोन रेस्टोरेंट खुद को ‘निर्देशित परिसर’ घोषित नहीं कर सकता है और फलस्वरूप, आईटीसी के साथ 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प नहीं प्राप्त कर सकता है।
परिषद् ने मूल्यांकन नियमों को लॉटरी टिकटों पर लागू कर की दर में बदलाव के आधार पर बनाने की सिफारिश की है, जीएसटी मूल्यांकन नियमों में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं।

जीएसटी दरों में बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे
सेवाओं पर जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर सभी वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू और बीड़ी पर जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा दरें लागू रहेंगी, जब तक क्षतिपूर्ति उपकर खाते के अंतर्गत लोन और ब्याज भुगतान दायित्वों का पूरी तरह भुगतान नहीं हो जाता।

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT का संचालन
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT सितंबर के अंत से पहले अपील स्वीकार करने के लिए चालू हो जाएगा और इस वर्ष दिसंबर के अंत से पहले सुनवाई शुरू कर देगा। परिषद् ने लंबित अपीलों को दायर करने की समय-सीमा के लिए 30 जून 2026 की तारीख की भी सिफारिश की। GSTAT की प्रधान पीठ एडवांस रूलिंग के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर भी कार्य करेगी। ये उपाय विवाद समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान कर, अग्रिम निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करके और करदाताओं को अधिक निश्चितता प्रदान करके जीएसटी के संस्थागत फ्रेमवर्क को विशेष रूप से मजबूत करेंगे। इससे जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत भरोसा, पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा।


Share on

Related Posts

CG High Court News: बगैर मान्यता, स्कूलों ने एडमिशन के लिए जारी किया विज्ञापन: नाराज हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब।

Share on

Share onCG High Court News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में गजब हो रहा है। बिना मान्यता वाले स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूलों में एडमिशन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। हाई


Share on
Read More

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले में राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 58 पटवारियों का एक साथ तबादला आदेश जारी किया है।

Share on

Share onCG Transfer News: बलरामपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और राजस्व विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए एक


Share on
Read More

बड़ी खबर

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकारी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। बर्खास्तगी से पहले विभागीय जांच का आदेश जारी करना और संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष का पर्याप्त अवसर देना होगा।

Read More »

About Civil India

© 2025 Civil India. All Rights Reserved. Unauthorized copying or reproduction is strictly prohibited

error: Content is protected by civil India news, Civil India has all rights to take legal actions !!