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Special Court: नशे के सौदागर को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना भी
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बिलासपुर। नशे के कारोबार के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में स्पेशल कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 4 माह की सजा भी भुगतनी होगी।

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400 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ गिरफ्तारी

24 मार्च 2024 को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) और कोटा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित कफ सिरप लेकर बिलासपुर से लोरमी की ओर जा रहा है। गनियारी स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास कार से आरोपी बृजेश कछवाहा (निवासी – पुराना बस स्टैंड, बिलासपुर) को पकड़ा गया। तलाशी में कार से 400 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ।

रीवा से मंगाई थी खेप

पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसने यह कफ सिरप मध्यप्रदेश के रीवा से मंगाया था। पुलिस ने तत्काल कारवाई करते हुए माल जब्त किया और आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामला विशेष न्यायालय में पेश किया।

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संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई

बिलासपुर पुलिस अब सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति को भी फ्रीज करना शुरू कर चुकी है। इसके लिए मुंबई सफेमा कोर्ट से आदेश जारी किए जा रहे हैं।


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