छत्तीसगढ़ के सेजेस स्कूलों में डेपुटेशन वाले प्रिंसिपल सरकारी आदेश के बाद भी पूर्णकालिक प्राचार्य को नहीं सौंप रहे चार्ज
Share on

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों की बेपरवाही का आलम ये कि छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ विद्यालयों में पूर्णकालिक प्राचार्यों की पदस्थापना के बाद भी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे प्रिंसिपल अब तक स्कूलों में जमे हुए हैं। इस गड़बड़ी के चलते पदोन्नति के बाद सेजेस स्कूल में जिन व्याख्याताओं को प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ किया है, ज्वाइनिंग के बाद भी चार्ज नहीं मिला है। आलम ये कि पूर्णकालिक प्रिंसिपल खाली बैठे हैं और प्रतिनियुक्ति पर गए प्रिंसिपल मौज कर रहे हैं।

Also Read – हाई कोर्ट ने कहा: जब कोई कर्मचारी ट्रांसफर पोस्ट पर ज्वाइनिंग कर लेता है तो आदेश स्वीकार करना माना जाता है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में इस तरह की गफलत सामने आई है। डीईओ दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा डीपीआई को लिखे पत्र से इस बात का खुलासा हो रहा है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम में प्रभारी प्राचार्य के पद पर प्रतिनियुक्त प्राचार्यों को उनके मूल पदस्थापना संस्था के लिए रिलीव करने के संबंध में अनुमति मांगी है। डीईओ ने पत्र में लिखा है कि छग शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के 29 अगस्त .2025 के आदेश द्वारा प्राचार्य पदोन्नति कर संस्थाओं में पदस्थापना की गई है। जिसमें दंतेवाड़ा, जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम स्कूल दंतेवाड़ा एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम स्कूल कुआकोण्डा में प्राचार्यों की पदस्थाना की गई है। उक्त आदेश के परिपालन में संबंधित संस्थाओं में नियमित प्राचार्यों द्वारा अपनी उपस्थिति दिया जाकर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

छग शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के 22 मई.2020 के आदेश द्वारा सरिता श्रीवास, व्याख्याता, शा०उ०मा०वि० बारसूर, विकासखण्ड गीदम, जिला दन्तेवाड़ा को स्वामी आत्मानदं उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम स्कूल दन्तेवाड़ा में प्रभारी प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था एवं छ०ग० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के 08 अप्रैल 2022 के द्वारा प्रीशी एक्का, व्याख्याता, शा०क० उ०मा०वि० कुआकोण्डा, विकासखण्ड कुआकोण्डा, जिला दन्तेवाड़ा को स्वामी आत्मानदं उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम स्कूल कुआकोण्डा में प्रभारी प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में उक्त दोनों संस्थाओं में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति हो गई है।

Also Read – मिड सेशन में नहीं होगा ट्रांसफर: हाई कोर्ट ने महिला प्रशिक्षण अधिकारी के स्थानांतरण पर लगाई रोक

अतः उक्त संस्थाओं में कार्यरत प्रभारी प्राचार्यों का प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनके मूल पदस्थ संस्था के लिए भारमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव आपकी ओर सादर संप्रेषित है। दन्तेवाड़ा, दिनांक 09/09/2025: 30 अप्रैल 2025 के आदेश के तहत 1335 व्याख्याता,व्याख्याता (एल.बी.) एवं प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) को प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था। 01 अगस्त .2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।राज्य शासन द्वारा इन व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) एवं प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) को ओपन काउंसिलिंग हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत पदस्थापना आदेश जारी किया गया। पदोन्नत प्राचार्यों को 10 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की शर्त रखी गई थी। आदेश पर गंभीरता से अमल करने की हिदायत भी दी थी।

बस्तर के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी ऐसे ही स्थिति

इस तरह की गड़बड़ी अकेले बस्तर में ही नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इस तरह का खेला हो रहा है। प्रतिनियुक्ति पर सेजेस में प्रिंसिपल की कुर्सी पर काबिज शिक्षक सब-कुछ जानने समझने के बाद भी पदोन्नति पर आए प्रिंसिपल को कार्यभार नहीं सौंप रहे हैं। इसके चलते एक स्कूल में दो-दो प्रिंसिपल नजर आ रहे हैं। शासन के आदेश पर जिन व्याख्याताओं को प्रमोशन देकर प्रिंसिपल बनाकर भेजा गया है वे अब भी संबंधित स्कूलों में बिना काम के बैठे हुए हैं।

Also Read – बोरवेल की मरम्मत के दौरान इलेक्ट्रीशियन की करंट से मौत, खेत मालिक पर दर्ज FIR रद्द करने हाई कोर्ट का इंकार


Share on

Related Posts

CG High Court News: बगैर मान्यता, स्कूलों ने एडमिशन के लिए जारी किया विज्ञापन: नाराज हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब।

Share on

Share onCG High Court News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में गजब हो रहा है। बिना मान्यता वाले स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूलों में एडमिशन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। हाई


Share on
Read More

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले में राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 58 पटवारियों का एक साथ तबादला आदेश जारी किया है।

Share on

Share onCG Transfer News: बलरामपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और राजस्व विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए एक


Share on
Read More

बड़ी खबर

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकारी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। बर्खास्तगी से पहले विभागीय जांच का आदेश जारी करना और संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष का पर्याप्त अवसर देना होगा।

Read More »

About Civil India

© 2025 Civil India. All Rights Reserved. Unauthorized copying or reproduction is strictly prohibited

error: Content is protected by civil India news, Civil India has all rights to take legal actions !!