CG Electricity News: रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दर (टैरिफ) से जुड़ी याचिकाओं पर जन-सुनवाई की तिथियां घोषित कर दी हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दो दिन ऑनलाइन और दो दिन ऑफलाइन सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए संबंधित श्रेणियों के उपभोक्ताओं से भागीदारी की अपील की है।
आयोग के अनुसार राज्य की विद्युत कंपनियों छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, पारेषण कंपनी लिमिटेड, वितरण कंपनी लिमिटेड और राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के टू-अप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण और पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन के लिए याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। साथ ही वितरण कंपनी ने 11 जुलाई 2025 के टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण के लिए भी आवेदन दायर किया है। इन याचिकाओं की जानकारी पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी है तथा विस्तृत दस्तावेज आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.cserc.gov.in और संबंधित बिजली कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
दो दिन ऑनलाइन जन-सुनवाई (क्षेत्रीय कार्यालयों में)
आयोग ने 17 और 18 फरवरी 2026 को क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन जन-सुनवाई आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है। इच्छुक व्यक्ति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंचकर ऑनलाइन माध्यम से आयोग कार्यालय से जुड़ सकते हैं।
17 फरवरी 2026 (मंगलवार)
• दुर्ग – प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक
• बिलासपुर – दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक
• राजनांदगांव – दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक
18 फरवरी 2026 (बुधवार)
• अंबिकापुर – प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक
• जगदलपुर – दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक
• रायगढ़ – दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक
दो दिन ऑफलाइन जन-सुनवाई (आयोग कार्यालय, रायपुर)
ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद आयोग 19 और 20 फरवरी 2026 को रायपुर स्थित अपने कार्यालय में प्रत्यक्ष जन-सुनवाई आयोजित करेगा।
19 फरवरी 2026 (गुरुवार)
• 12:00 से 01:30 बजे तक – कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य
• 02:30 से 04:00 बजे तक – घरेलू उपभोक्ता
• 04:00 से 05:30 बजे तक – गैर-घरेलू उपभोक्ता
20 फरवरी 2026 (शुक्रवार)
• 12:00 से 01:30 बजे तक – स्थानीय निकाय/नगर निगम/ट्रेड यूनियन
• 02:30 से 04:00 बजे तक – निम्न दाब उद्योग
• 04:00 से 05:30 बजे तक – उच्च दाब उद्योग
आयोग ने सभी संबंधित उपभोक्ताओं, संस्थाओं और पक्षकारों से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने की अपील की है। आयोग का कहना है कि जन-सुनवाई के बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार कर अंतिम टैरिफ आदेश जारी किया जाएगा।








