CG Police Suspend: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनेश सिंह ने निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में गिरफ्तारी वारंट की तामिली से जुड़े मामले में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है।
बताया गया है कि बिहार के कैमूर (भभुआ) स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय में दर्ज एक प्रकरण में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ धारा 144(3) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी का पता बिलासपुर के यदुनंदन नगर और बनर्जी गली क्षेत्र से संबंधित बताया गया है।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद भी नहीं भेजा प्रतिवेदन
एसएसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय रायपुर ने 12 जून 2026 को पत्र जारी कर गिरफ्तारी वारंट की तामिली अथवा अदम तामीली (तामील नहीं होने की स्थिति) के संबंध में जानकारी और पालन प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में भेजने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी सिरगिट्टी निरीक्षक अभय सिंह बैस ने उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया और निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसे थाना प्रभारी के पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना गया।
एसएसपी ने जारी किया निलंबन आदेश
एसएसपी रजनेश सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि निरीक्षक अभय सिंह बैस द्वारा शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता और गंभीर लापरवाही बरती गई है। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में रहेगा रक्षित केंद्र मुख्यालय
जारी आदेश के मुताबिक निरीक्षक अभय सिंह बैस, जो वर्तमान में रक्षित केंद्र बिलासपुर में पदस्थ हैं, निलंबन अवधि के दौरान वहीं संबद्ध रहेंगे। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।
पहले भी कार्रवाई के घेरे में रहे हैं अभय सिंह बैस
गौरतलब है कि हाल ही में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में दो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के मामले की जांच में कथित लापरवाही को लेकर भी अभय सिंह बैस को थाना प्रभारी पद से हटाकर लाइन अटैच किया गया था। अब गिरफ्तारी वारंट की तामिली में लापरवाही के मामले में उन पर निलंबन की कार्रवाई होने से पुलिस विभाग में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।