रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यवसायिक परीक्षा मंडल और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा जारी चयन सूचियों के बाद सफल अभ्यर्थियों के सभी मूल दस्तावेजों तथा प्रमाण पत्रों की अपने स्तर पर पूरी तरह जाँच-पड़ताल किए बिना किसी भी प्रकार का नियुक्ति/ज्वाइनिंग आदेश जारी नहीं किया जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

कानूनी झमेलों से बचने का आदेश
आदेश में कहा गया है कि कई विभाग चयन सूची जारी करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन या प्रमाण-पत्रों की सत्यता की जाँच किए बिना ही शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्तियाँ कर देते हैं, जिससे बाद में फर्जी जाति, दिव्यांगता या अन्य गलत दस्तावेजों से संबंधित शिकायतें और न्यायिक मुक़दमे बन रहे हैं। ऐसे मामलों में विभागीय अफसरों को भी हाई कोर्ट में उलझना पड़ता है। इसलिए सभी विभागों को नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों का कड़ाई से सत्यापन कर लेना होगा ताकि भविष्य में कानूनी विवादों और प्रशासनिक असुविधाओं से बचा जा सके।








