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शिक्षक दंपति निकले घोटालेबाज: सस्पेंड

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बिलासपुर। मेडिकल बिल में लाखों रूपए की फर्जीवाड़ा कर सरकारी खजाने मो चूना लगाने केआरोप में जेडी ने निलंबित शिक्षक नेता की पत्नी। शासकीय प्राथमिक शाला दैहानपारा (बैमा) की हेड मास्टर राजकुमारी पटेल को निलंबित कर दिया है। जेडीने सीईओ मि जांच रिपोर्ट में बाद कार्रवाई की है।

डीईओ ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा में पदस्थ साधेलाल पटेल शिक्षक एवं संकुल समन्वयक पौंसरा के विरूद्ध फर्जी मेडिकल बिल के जरिये लाखों रुपये हड़पने की जांच रिपोर्ट जेडी को पेश किया था। डीईओ की रिपोर्ट के आधार पर एक आदेश जारी कर साधेलाल पटेल को निलंबित कर दिया था। वहीं संबंधित बीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण खिलाफ अपराध दर्ज अभी तक नहीं हो सका है।

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ये है जेडी का आदेश


जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा अंतर्गत साधेलाल पटेल शिक्षक एवं संकुल समन्वयक पौंसरा के विरूद्ध फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्रस्तुत करने संबंधी शिकायत की जांच कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर का कार्यालयीन पत्र द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार आर्थिक अनियमितता की प्रमाणिक रूप से पुष्टि होना पाया गया है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बिलासपुर के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की राशि 33,123 व 40947 रू. आहरित कर पूर्व में संबंधित कर्मचारियों को भुगतान किया गया है, परन्तु उक्त दोनो देयकों की राशि कुटरचित कर पुनः एक अन्य कर्मचारी को 433123 रू. एवं राजकुमारी पटेल (पति साधेलाल पटेल) को 240947 रू. नियम विरूद्ध आहरित कर भुगतान किया गया हैं। उक्त राशि राजकुमारी पटेल के खाता क्रमांक. 5402046873 में अंतरित होना प्रदर्शित हैं। राजकुमारी पटेल ने 09।अक्टूबर 2025 को सुनवाई में अतिरिक्त राशि प्राप्त होना स्वीकार किया हैं। राजकुमारी पटेल द्वारा अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की जानकारी उच्च कार्यालय में नहीं दी गई हैं। प्रकरण में राजकुमारी पटेल की संलिप्तता स्पष्ट रूप से हैं। इस बाबत राजकुमारी पटेल को स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।

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राजकुमारी पटेल का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता हैं। एतद्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत राजकुमारी पटेल प्रधान पाठक शास.प्राथ. शाला दैहानपारा (बैमा) वि.खं. बिल्हा जिला बिलासपुर को निलंबित किया जाता हैं तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में राजकुमारी पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

निलंबन आदेश की इनको दी जानकारी

  • संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय।
  • जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर।
  • विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर।
  • प्रधान पाठक शास.प्राथ. शाला दैहानपारा (बैमा) वि.खं. बिल्हा, जिला-बिलासपुर।
  • राजकुमारी पटेल, प्रधान पाठक शास. प्राथ. शाला दैहानपारा (बैमा) वि. ख. बिल्हा जिला बिलासपुर।
  • खंड प्रभारी बिल्हा।


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