जांजगीर। किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को बड़ा झटका लगा है। जांजगीर–चांपा की सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित किसानों की शिकायत पर करीब दो महीने पहले विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था। आरोप है कि विधायक ने किसानों के साथ आर्थिक लेन-देन में धोखा किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच जारी थी।
एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस को चालान पेश करने के निर्देश दिए थे और निचली अदालत के आदेश तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से रोक लगा दी थी। इसी आदेश के चलते पुलिस बीते दो महीनों से विधायक के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकी। हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में चालान पेश करने का निर्णय लिया। इसके लिए पुलिस ने विधायक को समंस जारी कर अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए। नोटिस के बाद विधायक सीजेएम कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी मौजूदगी में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट और लगाए गए आरोपों का अवलोकन किया। चूंकि मामला किसानों से धोखाधड़ी से जुड़ा है और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक की ओर से तत्काल जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत निरस्त होने के बाद विधायक को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई।
मेडिकल जांच के बाद जिला जेल भेजा गया
कोर्ट से जेल भेजने के आदेश के बाद पुलिस विधायक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। मेडिकल जांच में स्वास्थ्य सामान्य पाए जाने के बाद पुलिस विधायक को खोखरा स्थित जिला जेल लेकर पहुंची, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में दाखिल किया गया।









