रायपुर। रिटायर्ड शिक्षकों के पेंशन प्रकरण में अड़ंगे लगाना, शिक्षकों से दुर्व्यहार करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थ सहायक संचालक राकेश शर्मा, (मूल पद प्राचार्य) को अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है।
सहायक संचालक के व्यवहार व अड़ंगेबाजी से परेशान आर. सोमेश्वर राव, सेवानिवृत्त व्याख्याता जिला बलौदाबाजार-भाटापारा ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि पेंशन प्रकरण को सहायक संचालक द्वारा जानबूझकर रोक दिया है। फाइल आगे बढाने के लिए रिश्वत मॉगने के अलावा दुर्व्यवहार करने की गम्भीर शिकायत की थी। शिकायत की जांच के लिए विभाग के अफ़ज़रों की टीम गठित की गई थी। जांच में शिकायत के सही पाए जाने के बाद अपनी अनुशंसा के साथ जांच टीम ने रिपोर्ट विभाग को सौंप दी थी। रिपोर्ट के आधार पर अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक संचालक राकेश शर्मा को निलंबित कर दिया है।
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अवर सचिव ने अपने आदेश में लिखा है कि शिकायती पत्र 03.अक्टूबर 2025 में राकेश शर्मा, (मूल पद प्राचार्य) सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसके अनुसार राकेश शर्मा द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशान करने, दुर्भावना पूर्वक कार्य करने, डराने धमकाने तथा पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिये धनराशि मांगने की शिकायत की गई है।
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सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के समस्त सेवानिवृत्त परिलाभ का भुगतान सेवानिवृत्त दिनांक को दिये जाने के निर्देश हैं। जिसका अनुपालन राकेश शर्मा द्वारा नहीं कर, सेवानिवृत्त कर्मचारी को परेशान एवं पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु धनराशि की मांग करना, धनराशि लेना भ्रष्ट आचरण है। राकेश शर्मा का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है। राज्य शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् राकेश शर्मा, (मूल पद प्राचार्य) सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग), रायपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में राकेश शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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