UPSC के अफसर लोकपाल के दायरे से हैं बाहर, UPSC है संवैधानिक निकाय

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दिल्ली | UPSC अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर लोकपाल की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छह सदस्यीय पीठ ने कहा है कि यूपीएससी के अफसर लोकपाल के दायरे में नहीं आते। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अधिकारी, जिसमें सचिव और अतिरिक्त सचिव भी शामिल हैं, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

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UPSC के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए लोकपाल ने यह फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान लोकपाल ने शिकायतकर्ता से पूछा कि UPSC के अधिकारी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत कैसे आते हैं। लोकपाल ने कहा, UPSC एक संवैधानिक निकाय है, न कि संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित।

शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र पेश करते हुए लिखा कि UPSC के सचिव और अतिरिक्त सचिव केंद्र सरकार के ग्रेड ए अफसर हैं। इसलिए वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में लिखा है कि लोकपाल के पास केवल उन लोक सेवकों की जांच करने का अधिकार है, जो संघ के मामलों के संबंध में सेवा कर रहे हैं। छह सदस्यीय खंडपीठ ने साफ कहा कि UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अफसर आयोग के मामलों के संबंध में सेवा करते हैं न कि संघ के मामलों के। इसलिए वे लोकपाल के दायरे से बाहर रखे गए हैं मामले की सुनवाई के बाद लोकपाल ने शिकायतकर्ता को अन्य कानून के तहत राहत पाने का अधिकार दिया है।

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