Bilaspur High Court Summer Vacation: बिलासपुर हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी घोषित, 15 जून से शुरू होगा नियमित काम

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Bilaspur High Court News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी करते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश का ऐलान किया है। जारी आदेश के अनुसार 18 मई सोमवार से लेकर 12 जून शुक्रवार तक हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इसके बाद 15 जून सोमवार से हाई कोर्ट में सामान्य कार्यवाही पुनः शुरू हो जाएगी। अवकाश के दौरान जजों की बैठक, अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई तथा पुराने व नए मामलों को दाखिल करने और सूचीबद्ध करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

  • गर्मी की छुट्टियों के दौरान सभी दीवानी, आपराधिक और रिट याचिका से संबंधित मामले दर्ज किए जाते रहेंगे।
  • किसी भी आपातकालीन स्थिति में अवकाशकालीन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बाद किसी अन्य न्यायाधीश के साथ अपना कार्यभार बदल सकते हैं।
  • अवकाशकालीन जज प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से कोर्ट की कार्यवाही शुरू करेंगे और जरूरत पड़ने पर निर्धारित समय के बाद भी सुनवाई जारी रख सकते हैं।
  • यदि समय की अनुकूलता हो, तो अवकाशकालीन न्यायाधीश खंडपीठ के मामले निपटाने के पश्चात एकल पीठ न्यायालय का भी संचालन करेंगे।
  • समर वेकेशन के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय खुला रहेगा। शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्यदिवस पर रजिस्ट्री सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्यरत रहेगी।

समर वेकेशन में इन मामलों की बनेगी सूची

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी नए रिट, सिविल और आपराधिक मामलों को तत्काल सुनवाई के आवेदन के साथ दाखिल किया जाना होगा। नए और लंबित जमानत आवेदनों के लिए अलग से तत्काल सुनवाई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुनवाई हेतु अलग आवेदन जरूरी होगा। ऐसे मामले अवकाश के दौरान ही स्वतः सूचीबद्ध किए जाएंगे।

  • जमानत आवेदनों से इतर अन्य लंबित मामलों की सूची बनवाने के लिए तत्काल सुनवाई आवेदन और ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुनवाई हेतु अलग आवेदन देना अनिवार्य होगा।
  • अवकाशकालीन जजों द्वारा जो मामले नहीं निपटाए जा सके, उन्हें अगले अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष एक पृथक सूची में रखा जाएगा।
  • पीठ की बैठक से पूर्व के किसी भी कार्यदिवस पर शाम 4:30 बजे तक दाखिल किए गए मामले और आवेदन उस बैठक के दिन सूचीबद्ध किए जाने पर विचार किए जाएंगे और कारण सूची बैठक के ठीक पहले वाले दिन प्रकाशित की जाएगी।

वेकेशन के दौरान इन तारीखों पर होगी सुनवाई

अवकाशकालीन न्यायाधीश 19, 21, 26 और 28 मई 2026 तथा 2, 4, 9 और 11 जून 2026 को मामलों की सुनवाई करेंगे।


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