CG SUSPEND NEWS: बेमेतरा। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में कलेक्टर बेमेतरा ने सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच समिति की रिपोर्ट में शिकायत सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
मामले की शिकायत ग्राम सिंघनपुरी निवासी दिलेश बंजारे ने 11 जून 2026 को की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुचित रूप से राशि की मांग की जा रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने 12 जून 2026 को जांच समिति गठित की थी। समिति ने जांच पूरी कर 19 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई।
जांच रिपोर्ट में कहा गया कि कर्मचारी का आचरण कदाचार की श्रेणी में आता है और इससे कार्यालय की छवि भी धूमिल हुई है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3(ख) के विपरीत पाया गया। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए विनय कुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय साजा, जिला बेमेतरा निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
जांच में शिकायत सही मिली, फिर गिरी गाज
11 जून को मिली शिकायत के बाद गठित जांच समिति ने दस्तावेजों और तथ्यों की जांच की। जांच में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के बदले राशि लेने की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल निलंबन का आदेश जारी कर दिया।