Supreme Court: RI पदोन्नति परीक्षा मामले में SLP खारिज, हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इंकार

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SUPREME COURT NEWS: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों से राजस्व निरीक्षक (RI) पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विवादित विभागीय परीक्षा मामले में सफल अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा निरस्त करने संबंधी हाई कोर्ट का आदेश अंतिम रूप से बरकरार हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने धनंजय सिंह व अन्य की ओर से दायर SLP पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अदालत ने याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया, लेकिन SLP खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार के लिए नई परीक्षा आयोजित करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

पढ़िए क्या है मामला?

राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2023 को पटवारियों से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुई और 29 फरवरी 2024 को परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 216 अभ्यर्थी सफल हुए थे। बाद में परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी, भाई-भतीजावाद और निष्पक्षता पर सवाल उठे। शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2024 को पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।

हाई कोर्ट ने क्यों निरस्त की परीक्षा?

मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाते हुए नई परीक्षा कराने की अनुमति दी थी।

इसके बाद डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा था कि:

  • OMR शीट पर मोबाइल नंबर लिखवाने की व्यवस्था निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है।
  • 90 मिनट में प्रश्नों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करना संदेहास्पद था।
  • अलग-अलग जिलों के करीबी रिश्तेदारों को लगातार रोल नंबर आवंटित किए गए।
  • पूरी प्रक्रिया में पक्षपात और भाई-भतीजावाद के स्पष्ट संकेत मिले।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद धनंजय सिंह व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। सोमवार 8 जून 2026 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

टाइमलाइन

  • 25 सितंबर 2023 : विभागीय परीक्षा का विज्ञापन जारी
  • 7 जनवरी 2024 : RI पदोन्नति परीक्षा आयोजित
  • 29 फरवरी 2024 : परिणाम घोषित, 216 अभ्यर्थी सफल
  • 2 जनवरी 2026 : सिंगल बेंच ने याचिका खारिज की
  • 10 अप्रैल 2026 : डिवीजन बेंच ने अपील खारिज की
  • 8 जून 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज की


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