CG School News: 16 जून से ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य, VSK App में हाजिरी नहीं लगाने पर नहीं मिलेगा जून का वेतन

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CG School News: रायपुर। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल मॉनिटरिंग को लेकर सख्त कदम उठाया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेशभर के संयुक्त संचालकों (JD) और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को पत्र जारी कर ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

डीपीआई ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि 16 जून 2026 से सभी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी VSK App के माध्यम से अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करेंगे। यदि किसी कर्मचारी की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होती है, तो उसकी उपस्थिति शून्य मानी जाएगी और जून माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।

VSK App से लगेगी शिक्षकों की उपस्थिति

विभाग ने बताया है कि विद्यालयों के कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा विकसित VSK App पहले से संचालित है। अब इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। डीपीआई ने निर्देश दिया है कि सभी शिक्षक एवं कर्मचारी नियमित रूप से मोबाइल एप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इसके पालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर भी रहेगी।

कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था अनिवार्य

स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को Aadhaar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी। डीपीआई ने पाया है कि कई अधिकारी और कर्मचारी अभी भी बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में 16 जून से उपस्थिति शून्य मानते हुए वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह बंद

डीपीआई ने अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। विभाग ने कहा है कि सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को अब केवल HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश आवेदन करना होगा। पत्र में उल्लेख किया गया है कि विभाग द्वारा पहले भी ऑनलाइन अवकाश प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर अब भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए अब ऑफलाइन अवकाश आवेदन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ऑफलाइन छुट्टी मंजूर करने पर होगी कार्रवाई

डीपीआई ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा ऑफलाइन अवकाश आवेदन स्वीकार या स्वीकृत किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को ऑनलाइन उपस्थिति एवं अवकाश प्रणाली के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए और इसका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाए।

DPI का साफ संदेश

  • 16 जून 2026 से VSK App में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य।
  • ऑनलाइन उपस्थिति नहीं होने पर उपस्थिति शून्य मानी जाएगी।
  • जून माह का वेतन रोका जा सकता है।
  • कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए AEBAS बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी।
  • HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश आवेदन मान्य होंगे।
  • ऑफलाइन अवकाश आवेदन और स्वीकृति पूरी तरह प्रतिबंधित।
  • नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।


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